RBI ने इस बैंक का लाइसेंस कर दिया कैंसिल, आपका भी अकाउंट तो इसमें नहीं!
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह खबर उन ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका खाता इस बैंक में है। आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंक अब कोई भी बैंकिंग गतिविधि नहीं कर पाएगा और इसे जल्द ही बंद कर दिया जाएगा।
लाइसेंस रद्द करने का कारण
आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द करने का कारण बताते हुए कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थीं। बैंक अपने जमाकर्ताओं की राशि को सुरक्षित रखने में असमर्थ था और उसे चलाना सार्वजनिक हित के खिलाफ था। इसके अलावा, बैंक द्वारा आरबीआई के कई नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया था।
जमाकर्ताओं की राशि का क्या होगा?
लाइसेंस रद्द होने के बाद जमाकर्ताओं की राशि की सुरक्षा का सवाल उठता है। आरबीआई ने कहा है कि जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) के तहत सुरक्षित की जाएगी। प्रत्येक जमाकर्ता को DICGC से 5 लाख रुपये तक की जमा राशि बीमित की जाती है।
बैंक की मौजूदा स्थिति
पूर्वांचल सहकारी बैंक की स्थिति पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी। बैंक को अपने वित्तीय मामलों को संभालने में कठिनाई हो रही थी और उसने कई नियमों का उल्लंघन किया था। आरबीआई की ओर से कई बार चेतावनी और निर्देश दिए जाने के बावजूद बैंक ने अपनी स्थिति में सुधार नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
ग्राहकों के लिए जरूरी कदम
जिन ग्राहकों का खाता पूर्वांचल सहकारी बैंक में है, उन्हें जल्द से जल्द अपनी जमा राशि का दावा करना चाहिए। इसके लिए उन्हें बैंक की नजदीकी शाखा या आरबीआई की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ग्राहकों को इस प्रक्रिया में किसी भी धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को देनी चाहिए।
आरबीआई का बयान
आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि वह जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सभी जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि के दावे का निपटारा जल्द से जल्द किया जाएगा। इसके अलावा, आरबीआई ने अन्य बैंकों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाए रखें और जमाकर्ताओं के विश्वास को बनाए रखें।
वित्तीय सलाह
इस घटना के बाद, वित्तीय सलाहकार आशिक राठौड़ ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे अपने जमा राशि को विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों में वितरित करें ताकि किसी भी बैंक के विफल होने की स्थिति में उनकी सारी जमा राशि जोखिम में न रहे। इसके अलावा, उन्होंने ग्राहकों को सुझाव दिया कि वे नियमित रूप से अपने बैंक के वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज न करें।
समापन
पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द होना एक गंभीर मामला है और इससे कई जमाकर्ताओं को प्रभावित हो सकता है। आरबीआई की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि वित्तीय संस्थानों की निगरानी और अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है। जमाकर्ताओं को इस स्थिति से सावधान रहना चाहिए और अपनी जमा राशि की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।
लेखक: आशिक राठौड़, वित्तीय सलाहकार
EmoticonEmoticon